इंदौर। बाजार में निवेश के तमाम विकल्प मौजूद हैं। इन सबके बीच सरकार की कुछ खास योजनाओं में निवेश पर भी ध्यान देना चाहिए। कर सलाहकार पराग जैन ने बताया कि सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि की एक विशेष योजना अविवाहित कन्या हेतु लागू की गई है जिसके अंतर्गत परिवार की अविवाहित कन्या का एक खाता खोला जाता है। यह खाता कन्या के जन्म से लेकर 10 साल की आयु तक के भीतर खोला जा सकता है।
हाल ही में सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज की दर में बढ़ोतरी की गई है, जो 8 प्रतिशत की दर से है। इस योजना के अंतर्गत आयकर की धारा 80C में 1,50,000 तक की छूट भी प्राप्त होती है। योजना में परिपक्वता राशि भी आयकर से मुक्त है। इस योजना के अंतर्गत खाते में 250 से लेकर अधिकतम डेढ़ लाख रुपये प्रति वित्तीय वर्ष तक जमा कर सकते हैं। इस खाते की समयावधि खाता खुलने की तारीख से लेकर कन्या के 21 वर्ष की आयु समाप्ति अथवा उसकी विवाह की तारीख जो पहले आ जाए तक होती है।
इस योजना के अंतर्गत हम अपने खाते में जमा निवेश की राशि निकाल भी सकते हैं जिसके लिए कुछ शर्तें लागू हैं। बालिका के 18 वर्ष की उम्र समाप्ति के बाद या फिर उसकी 10वीं क्लास की समाप्ति के बाद राशि निकाली जा सकती है। समाप्त हो चुके वित्तीय वर्ष में शेष राशि की 50 प्रतिशत तक निकासी की जा सकती है। शासन की गारंटी और स्थायी व बेहतर ब्याज दरों के चलते जिन परिवारों में छोटी बच्चियां हैं उन्हें सुरक्षित निवेश के रूप में योजना में खाता जरूर खुलवाना चाहिए ताकि बच्चियों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके।