स्कूल में मांस-मदिरा का कर रहे शिक्षक सेवन,गांववालों ने वीडियो बनाकर की थी शिकायत….

स्कूल में मांस-मदिरा का कर रहे शिक्षक सेवन,गांववालों ने वीडियो बनाकर की थी शिकायत….

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। स्कूल के अंदर शराबखोरी और पार्टी करने के आरोपी 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। मामला मरवाही के झिरनापोड़ी स्कूल का है। आरोपी शिक्षकों का नाम दुलार सिंह कुशराम और सरजू सिंह धुर्वे है।

जानकारी के मुताबिक, मरवाही के झिरनापोड़ी प्राथमिक शाला में पदस्थ प्रधान पाठक दुलार सिंह कुशराम और पिपरिया प्राथमिक शाला में सहायक शिक्षक सरजू सिंह धुर्वे ने पार्टी की थी। 19 मार्च 2023 को दोनों ने झिरनापोड़ी प्राइमरी स्कूल के रसोई कक्ष में मांस और मदिरा का सेवन किया था। उन्हें ऐसा करते हुए गांव के ही लोगों ने देख लिया। ग्रामीणों ने घटना का वीडियो बनाकर उच्च अधिकारियों को दिखाया और आरोपी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

लोगों ने बताया कि अगर स्कूल में शिक्षक ही शराबखोरी करेंगे, तो बच्चों पर उसका क्या असर पड़ेगा। ग्रामीणों की शिकायत पर मामले की जांच की गई। 21 अप्रैल को शिक्षा विभाग ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर जांच कर स्कूल के प्रधान पाठक दुलार सिंह और सरजू सिंह धुर्वे को अब निलंबित कर दिया है।

आदेश की कॉपी।

जिला शिक्षा अधिकारी एन के चंद्रा ने दोनों शिक्षकों पर कार्रवाई की है। ऐसा ही मामला इससे पहले पेंड्रा में भी सामने आया था। यहां एक शिक्षक शराब के नशे में धुत होकर कार चला रहा था। ट्रैफिक पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर उसने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उसके खिलाफ भी शिक्षा विभाग के उपसंचालक बिलासपुर के द्वारा निलंबन की कार्रवाई की गई।

जिला शिक्षा अधिकारी एन के चंद्रा ने दोनों शिक्षकों पर कार्रवाई की है।

जांजगीर में भी सामने आया था ऐसा ही मामला

एक महीने पहले जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला धाराशिव (रोगदा) में पदस्थ (एल.बी) शिक्षक दिनेश्वर प्रसाद सिदार को भी निलंबित किया गया था। दिनेश्वर प्रसाद सिदार के खिलाफ शराब का सेवन कर स्कूल आना और बच्चों के साथ मारपीट करने के साथ ही क्लास रूम में सोना, स्कूल से अनुपस्थित रहने की शिकायत की गई थी। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के निर्देश दिए गए, जिसमें शिक्षक दोषी पाया गया था।

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