24 करोड़ में से मात्र 4 करोड़ की हुई वसूली,पैरामेडिकल छात्रवृत्ति घोटाले मे हाईकोर्ट ने कहा- बाकी एक दिन में वसूलो

24 करोड़ में से मात्र 4 करोड़ की हुई वसूली,पैरामेडिकल छात्रवृत्ति घोटाले मे हाईकोर्ट ने कहा- बाकी एक दिन में वसूलो

मध्यप्रदेश। बहुचर्चित पैरामेडिकल छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने फिर सख्ती दिखाई। कोर्ट ने कहा कि फर्जी छात्रों का प्रवेश दिखाकर जिन निजी पैरामेडिकल कॉलेजों ने छात्रवृत्ति की राशि हड़पी है, उनसे तत्काल वसूली करें। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने इसके लिए सरकार को एक दिन की मोहलत दी है। अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी।

सोमवार को सुबह सुनवाई के दौरान सरकार ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि एक संस्था से 4 लाख तथा 1 अन्य से 76 हजार रुपए वसूल किए हैं। शेष बचे हुए पैरामेडिकल संस्थाओं से वसूली हेतु आरआरसी तथा कुर्की वारंट भी जारी किए जा चुके हैं। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए दोपहर 2 बजे पुन: केस की सुनवाई नियत की। लंच के बाद सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया कि 2 कॉलेजों के बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। शेष के विरुद्ध भी त्वरित रूप से कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट ने बची हुई राशि वसूलने के लिए एक दिन की मोहलत दी।

यह है मामला
मप्र लॉ स्टूडेन्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता विशाल बघेल ने जनहित याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया था कि वर्ष 2010 से 2015 तक प्रदेश के सैकड़ों निजी पैरामेडिकल कॉलेज संचालकों ने फर्जी छात्रों को प्रवेशित दिखाकर सरकार से करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति की राशि हड़प कर ली थी। जांच के बाद प्रदेश भर में 100 से ज्यादा कॉलेज संचालकों पर एफआईआर दर्ज हुई थी।

5 करोड़ की राशि पर इंदौर बेंच का स्टे

  • 93 निजी पैरामेडिकल कॉलेजों से वसूली के थे आदेश।
  • कुल 24 करोड़ में से मात्र 4 करोड़ की हुई है वसूली।
  • 5 करोड़ की राशि पर इंदौर बेंच का स्टे, मामला जबलपुर ट्रांसफर।
  • राशि की वसूली के लिए आरआरसी तथा कुर्की वारंट जारी किए गए।
  • दो कॉलेजों के बैंक अकाउंट भी किए गए सीज।

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