कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पी.एस. एल्मा ने ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में आकर पसरा लगाने वाले छोटे व्यवसायियों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने तथा आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का आदेश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र के कुम्हार एवं छोटे व्यवसायियों के द्वारा नगरीय क्षेत्रों में पसरा लगाकर दीप उत्सव से संबंधित मिट्टी की सामग्रियों का विक्रय किया जाता है।
इसे दृष्टिगत करते हुए ऐसे छोटे ग्रामीण दुकानदारों को पसरा लगाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाए, जिससे उन्हीं किसी प्रकार की अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना न पड़े। दीप उत्सव में सामग्रियां विक्रय करना उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत है, अतः इस संबंध में उन्हें आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। साथ ही कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने कोविड-19 के प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन न होने पाए, इसका भी ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं।