रायपुर. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 25 मार्च 2021 को जारी सार्वजनिक स्थलों में मास्क या फेस कवर नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना अधिरोपित करने संबंधी आदेश को राज्य शासन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित (held in abeyance) कर दिया है। मंत्रालय द्वारा इस संबंध में विगत 8 अप्रैल को आदेश जारी किया गया है।
बता दें कि प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले कम हो रहे हैं अब इक्का-दुक्का मामले ही कोरोना के प्रकाश में आ रहे हैं और यही वजह है कि अब प्रदेश में कोरोना घटती दर को लेकर सरकार के द्वारा पूर्व में जारी किए गए आदेश को निलंबित कर दिया गया है
नशीली दवाओं के विक्रय करने वालों पर होगी कठोर वैधानिक कार्यवाही: उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा
रायपुर । उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में नशीली दवाओं के सेवन एवं विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण हो यह सुनिश्चित किया जाए।...