कलेक्टर दीपक सोनी ने प्राकृतिक आपदा जैसे कुंआ, तालाब एवं नदी में डूबने से मृत्यु के एक प्रकरणों में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में दिए गए प्रावधानों के तहत मृतकों के निकटतम वारिसों के लिए चार-चार लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत किए हैं। जिसके तहत कुआकोण्डा तहसील अन्तर्गत ग्राम गढपदर निवासी श्रीमती मानबती की सर्पदंश से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम वारिस पाकलू नाग पिता सुन्दर लाल नाग को चार लाख की सहायता राशि स्वीकृत किया गया है।
नशीली दवाओं के विक्रय करने वालों पर होगी कठोर वैधानिक कार्यवाही: उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा
रायपुर । उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में नशीली दवाओं के सेवन एवं विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण हो यह सुनिश्चित किया जाए।...