जांजगीर चंपा। परिवहन विभाग के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाइन के अनुसार स्कूल बसों की जांच पुलिस लाइन में की गई। शिक्षण सत्र की शुरुवात के पहले यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा 15 जून को जिले में संचालित निजी स्कूलों के वाहनों की जांच के लिए रक्षित केंद्र जांजगीर में शिविर लगाया गया। आयोजित शिविर में जिले के 79 स्कूली वाहन में 63 बस एवं 16 छोटी स्कूली वाहनों की जांच की गई। सबसे पहले स्कूली वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया। इसके बाद स्कूल वाहनों की भौतिक जांच की गई। वाहनों के रजिस्ट्रेशन, परमिट, बीमा वाहन चालक के लाइसेंस की जांच 12 बिंदु अनुसार की गई। वाहनों की जांच के दौरान 18 स्कूल वाहन सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मापदंड को पूरा नहीं कर सके। जिसमें 7 स्कूली वाहन पर परमिट शर्तो का उल्लंघन करना पाए जाने पर प्रत्येक वाहन चालक से पांच 5000-5000 रुपए कुल 35000 तथा 11 वाहन चालक पर अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई कर 8000 जुर्माना लिया गया। साथ ही 10 वाहन चालकों को समझाएं देकर छोड़ा गया। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चांपा यदुमणि सिदार द्वारा स्कूली वाहन चालकों को यातायात नियमों के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए यातायात नियमों का पालन करने तेज रफ्तार वाहन न चलाने सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने एवं शराब सेवन कर वाहन न चलाने की समझाइश दी गई।
बसों में यह मिली खामियां
खामियों को दूर कर दोबारा दूसरी जांच शिविर में चेक कराने की हिदायत दी गई। वहीं जो वाहन पूर्ण रूप से फिट पाया गया। उन वाहनों पर जांच कर स्टीकर चस्पा किया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप वाहन में जीपीएस, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गर्वनर, प्रेर्शर हार्न, आपातकालीन खिड़की, स्कूल का नाम, टेलीफोन नंबर, चालक का मोबाइल नंबर, फस्र्ट ऐड बॉक्स, स्कूल बस के आगे पीछे स्कूल बस लिखा है की नहीं चेक किया गया। 18 बसों में अधिकांश खामियां मिली।
3 चालकों की रोशनी कमजोर
इस शिविर में चालकों के स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। 3 चालकों के आंख की रोशनी, 8 चालकों को उक्त रक्तचाप की समस्या थी। उन्हें हायर सेंटर में संपर्क करने की सलाह दी गई। चालकों को नशा से दूर रहने की विशेष हिदायत दी गई है।
बसों की इस तरह से की गई जांच
वाहन का रजिस्टेशन, परमिट, फिटनेस, बीमा, पीयूसी, रोड टैक्स, वाहन चालक का लायसेंस चेक किया गया। इसके बाद वाहनों के मैकनिकल फिटनेस जांच में हेड लाइट, ब्रेक लाइट, पार्किंग लाइट, इन्डिकेटर लाइट, बैक लाईट, मीटर, स्टेरिंग की स्थिति, टायर की स्थितिए क्लच, ऐक्सीलेटर, सीट की स्थिति, हॉर्न की स्थिति, वॉयपर एवं वाहन में आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगा है कि नहीं चेक किया गया।
शिविर में जिले भर के 79 स्कूल वाहनों की जांच की गई। इसमें 18 वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट का पालन नहीं करने पर जुर्माना वसूल किया गया। साथ ही शिविर में नहीं पहुंचने वाले स्कूल संचालकों को नोटिस भेजा जाएगा। साथ ही एक और मौका दिया जाएगा।