रायपुर। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2022 पर हस्ताक्षर कर दिए है। संशोधन में विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के लिए वर्तमान में प्रभावशील ऊर्जा प्रभार के शुल्क की दरों में प्रतिशत में वृद्धि की गई है।
विधेयक के भाग क (धारा 3(1) (अ) ) में उल्लेखित सरल क्र. 1 व 2 में क्रमशः घरेलू उपभोक्ताआंे के लिए वर्तमान ऊर्जा प्रभारोें के प्रतिशत में प्रभावशील शुल्क की दर 8 प्रतिशत में 3 प्रतिशत वृद्धि उपरांत 11 प्रतिशत तथा गैर घरेलू उपभोक्ता के लिए वर्तमान प्रभावशील दर 12 प्रतिशत में 5 प्रतिशत वृद्धि उपरांत 17 प्रतिशत शुल्क निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार भाग क (धारा 3(1) (अ) ) में सरल क्र.3 से 13 के विभिन्न उपभोक्ता श्रेणी तथा औद्योगिक इकाईयों, लघु व मध्यम उद्योगों आदि के लिए शुल्क वृद्धि की गयी है। सरल क्र.14 व 15 के लिये अनुसूची की उच्चतम दर निर्धारित की गई है। इसी प्रकार भाग ख के (धारा 3 (1) (ब) में सरल क्र. 16 के उपभोक्ता अर्थात् राज्य के बाहर खुली पहंुच के माध्यम सेे अभिप्राप्त विद्युत उपभोग के लिए शुल्क की दरों मे कोई परिवर्तन नही किया गया है। विधेयक के भाग-ग (धारा 3 (1) (स) ) के सरल क्र. 17, 19, 20, 21, 22 और 24 में उल्लेखित उत्पादन कम्पनियों, राज्य के निजी व सार्वजनिक कम्पनियां आदि इकाईयों के लिए ऊर्जा प्रभारों के प्रतिशत में शुल्क की दरे बढ़ाई गयी है तथा सरल क्र. 18 में उल्लेखित उत्पादन इकाईयों के लिए शुल्क यथावत रखा गया है।