आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रजत बंसल ने 02 अक्टूबर को ’’गांधी जयंती’’ के अवसर पर बस्तर जिले में शुष्क दिवस घोषित किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने इस दौरान बस्तर जिले में स्थित सभी प्रकार की मदिरा दुकानें एवं लायसेंस अर्थात् देशी मदिरा सी.एस.2 (घघ), विदेशी मदिरा एफ.एल.1 (घघ), एफ.एल. 3 (होटल बार), एफ.एल. 7 (सैनिक कैंटिन) एवं मद्य भण्डारण भण्डागार जगदलपुर कोे गांधी जयंती के अवसर पर 01 अक्टूबर को निर्धारित समयावधि के पश्चात बंद करने एवं 02 अक्टूबर शनिवार को पूर्णतः बंद रखने के निर्देश दिए हैं।
नशीली दवाओं के विक्रय करने वालों पर होगी कठोर वैधानिक कार्यवाही: उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा
रायपुर । उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में नशीली दवाओं के सेवन एवं विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण हो यह सुनिश्चित किया जाए।...