रायपुर। भारत सरकार गृह मंत्रालय, जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 01 मई 2026 से 30 मई 2026 तक किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य को सुचारू एवं समयबद्ध ढंग से संपन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी श्री विनय कुमार लंगेह द्वारा अधिकारी एवं कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध आदेश जारी किया हैं।
जारी आदेश के अनुसार जनगणना कार्य में लगे जिले के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है। किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। साथ ही बिना पूर्व अनुमति के कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। विशेष परिस्थितियों में अवकाश हेतु आवेदन जिला जनगणना शाखा के माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके बाद ही अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। इसके अलावा पूर्व में कार्यालय प्रमुख द्वारा स्वीकृत अवकाश के मामलों में भी पुनः आवेदन प्रस्तुत कर कलेक्टर एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी से अनुमोदन लेना जरूरी होगा, अन्यथा अवकाश स्वीकृति मान्य नहीं होगा।
कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि सभी कार्यालय प्रमुखों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वे इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
