रायपुर। निर्वाचन आयोग की ओर से नेत्रहीन दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए एपिक कार्ड और फोटो वोटर स्लिप ब्रेल लिपि में छपवाई जाएगी और ब्रेल बैलेट पेपर तथा ईवीएम पर स्लिप की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इसके अलावा दिव्यांग मतदाताओं को अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिसमें व्हीलचेयर की व्यवस्था, मतदान केंद्रों में रैंप और परिवहन की सुविधा शामिल है।जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि सभी दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने और वापस घर छोडने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी और जो मतदाता चलने में असमर्थ हैं, उन दिव्यांग मतदाताओं को व्हीलचेयर भी उपलब्ध करवाई जाएगी।
प्रत्येक मतदान केंद्र पर रैंप की व्यवस्था भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि नेत्रहीन दिव्यांग मतदाता और असक्त दिव्यांग मतदाता जो मशीन का बटन दबाकर वोट डालने में असमर्थ हैं, वह वोट डालने के लिए एक सहयोगी को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। सहयोगी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि दिव्यांग मतदाता जो स्वयं ईवीएम का बटन दबाकर वोट डालने में समर्थ हैं, उन मतदाताओं के साथ आने वाले सहयोगी दिव्यांग मतदाता को वोटिंग कक्ष तक ले जा सकते हैं, परंतु सहयोगी वोटिंग कक्ष के अंदर नहीं जा सकते हैं।लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी एंव डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने अधिकारियों को कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान जिला में अवैध रूप से शराब की बिक्री न हो इसके लिए संबंधित विभाग तत्परता से निगरानी करें और समय-समय पर अधिकृत शराब ठेकों पर रिकार्ड भी चेक करें। किसी भी हाल में जिला अवैध शराब ना मिले। अगर कहीं भी अवैध शराब पाई गई तो संबंधित लोगों खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि संबंधित सभी मतदान केंद्रों का मौका मुआयना करें, अगर किसी मतदान केंद्र को और कहीं शिफ्ट करवाना है तो उसकी रिपोर्ट तुरंत प्रस्तुत करें ताकि समय पर उस मतदान केंद्र को शिफ्ट किया जा सके।